बैंकों से 3 महीने तक लोन की किश्तें नहीं लेने की छूट देने के बाद रिजर्व बैंक की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वित्तीय संस्थान क्रेडिट कार्ड बिल री-पेमेंट पर भी 3 महीने की छूट दे सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तीन महीने के लिए टर्म लोन के भुगतान पर पहली ही छूट देने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि तीन महीने तक आपके लिए अपनी ईएमआई चुकाना जरूरी नहीं है.